नोनी सुरक्षा योजना – बेटियों के भविष्य की सुरक्षा
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही नोनी सुरक्षा योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे शिक्षा, रोजगार या विवाह के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार बेटियों को स्वावलंबी बनाना चाहती है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ समाज में आगे बढ़ सकें।
पात्रता
- छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी होनी चाहिए
- अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हो
- 18 वर्ष या अधिक आयु की अविवाहित बेटी
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत हो
योजना के लाभ
पात्र लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसका उपयोग लाभार्थी शिक्षा, व्यवसाय या विवाह में कर सकती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (ST)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्म प्रमाण या शैक्षणिक प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थी को अपने ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। प्रक्रिया पूरी होने पर राशि सीधे खाते में जमा की जाती है।
निष्कर्ष
नोनी सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो बेटियों को न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है।
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