रायपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक गंभीर आपराधिक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विवाह का झांसा देकर युवती को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल की सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की आरोपी से जान-पहचान थी। आरोपी ने उसे विवाह का भरोसा दिलाकर घर से भगाया और फिर विभिन्न स्थानों पर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती को यह एहसास हुआ कि आरोपी का कोई इरादा विवाह करने का नहीं है, तब उसने इसकी शिकायत परिजनों व पुलिस से की।
पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूतों और गवाहों के ज़रिए यह सिद्ध कर दिया कि आरोपी ने जानबूझकर झूठे वादे के तहत युवती का शोषण किया। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है। यह निर्णय ऐसे अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है जो महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं।