रायपुर, छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" के तहत राज्य में कार्यरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण या खरीदने के लिए ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को खुद का घर दिलाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
योजना का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ में लाखों मजदूर रोजाना कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास खुद का स्थायी मकान नहीं है। किराए के मकान में रहने वाले या अस्थायी झुग्गी-झोपड़ियों में गुजारा करने वाले इन श्रमिकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रमिक का अपना एक स्थायी घर हो, जिससे वह और उसका परिवार सुरक्षित जीवन जी सके।
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता
इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को सरकार की ओर से ₹1 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि घर बनाने या नया घर खरीदने में उपयोग की जा सकेगी।
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यदि श्रमिक के पास पहले से कोई जमीन है, तो वह इस सहायता राशि का उपयोग अपने घर के निर्माण में कर सकता है।
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अगर किसी श्रमिक के पास जमीन नहीं है, तो वह इस राशि का उपयोग नया घर खरीदने में कर सकता है।
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इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
✅ पंजीकृत निर्माण श्रमिक: लाभार्थी को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।
✅ कोई अन्य पक्का मकान नहीं होना चाहिए: लाभार्थी के नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
✅ सरकारी आवास नहीं मिला होना चाहिए: लाभार्थी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पहले से किसी सरकारी योजना के तहत आवास नहीं मिला होना चाहिए।
✅ राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक: इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए श्रमिकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
📌 आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में।
📌 स्थायी निवास प्रमाण पत्र – यह साबित करने के लिए कि आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ का निवासी है।
📌 श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र – जो यह दर्शाए कि आवेदक पिछले 3 वर्षों से पंजीकृत है।
📌 बैंक खाता विवरण – ताकि सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके।
📌 भूमि स्वामित्व प्रमाण (यदि कोई हो) – अगर श्रमिक के पास पहले से जमीन है, तो उसका स्वामित्व प्रमाण आवश्यक होगा।
📌 इनकम सर्टिफिकेट (यदि मांगा जाए) – यह साबित करने के लिए कि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक श्रमिक निम्नलिखित दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
1. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
✔️ श्रमिक को अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय में जाना होगा।
✔️ वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें और आवश्यक विवरण भरें।
✔️ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें और आवेदन जमा करें।
✔️ सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
✔️ श्रमिक छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
✔️ पोर्टल पर जाकर 'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना' के तहत आवेदन पत्र भरें।
✔️ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
✔️ आवेदन जमा करने के बाद, श्रमिक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे वह अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है।
✔️ जांच पूरी होने के बाद, सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
योजना से कितने लोगों को फायदा मिलेगा?
राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत लाखों श्रमिकों को घर बनाने में आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ा बजट निर्धारित किया है, ताकि राज्य के हर पात्र श्रमिक को इसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के बारे में कहा:
"हर श्रमिक का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह सपना अधूरा रह जाता है। इस योजना के तहत हम मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी मजदूर बिना छत के न रहे।"
योजना के लाभ
💡 आवासहीन श्रमिकों को पक्का मकान मिलेगा।
💡 बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
💡 श्रमिकों को किराए के मकान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
💡 योजना पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है।
💡 इस योजना से श्रमिकों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष
"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" छत्तीसगढ़ सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो राज्य के निर्माण श्रमिकों को अपने स्वयं के घर का सपना साकार करने में मदद करेगी। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्दी आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
📢 अपना खुद का घर पाने का सपना साकार करें –